उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाना है, विशेष रूप से ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से।
जारीकर्ता प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 आदेश दिनांक: 07 जून, 2025
मानदंड | विवरण |
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विषय | अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का सत्र 2025-26 के लिए स्थानांतरण |
स्थानांतरण प्रणाली | प्रक्रिया मुख्य रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी |
आवेदन प्रक्रिया | – आवेदक अपनी पसंद के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में पाँच विद्यालयों का चयन कर सकते हैं <br> – जनपद-वार, विद्यालय-वार, विषय-वार और आरक्षण-वार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा |
पूर्णता की अंतिम तिथि | पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया हर हाल में 27.06.2025 तक पूरी कर ली जाएगी |
सक्षम अधिकारी | स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), प्रयागराज होंगे |
ऑफ़लाइन आवेदन | इस आदेश (07 जून, 2025) की तिथि तक उचित माध्यम से निदेशालय में प्राप्त ऑफ़लाइन स्थानांतरण फाइलों पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी |
प्रतिबंध | – ऐसे किसी भी पद पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड / उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पहले ही विज्ञापित किया जा चुका हो <br> – किसी भी संस्थान से कुल कार्यरत शिक्षकों (प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और संबद्ध प्राइमरी शिक्षकों की अलग-अलग गणना) में से अधिकतम 20% को ही स्थानांतरण के लिए अग्रसारित किया जा सकता है |
महत्वाकांक्षी जनपद | 8 महत्वाकांक्षी जनपदों (सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर) से किसी भी शिक्षक या प्रधानाचार्य को दूसरे जिले में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा , सिवाय पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों के |
टाई-ब्रेकर (गुणांक समान होने पर) | यदि कई आवेदकों का गुणांक समान होता है, तो अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जाएगी । यदि आयु भी समान है, तो अधिक सेवा अनुभव वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी |
पारस्परिक स्थानांतरण | संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के पारस्परिक स्थानांतरण को वरीयता दी जाएगी |
विवाद समाधान | प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार किया जाए |
स्थानांतरण प्राथमिकता के लिए भारांक/गुणांक प्रणाली
एक योग्यता सूची स्कोरिंग प्रणाली के आधार पर तैयार की जाएगी । स्कोर की गणना के लिए मुख्य और सहायक मानदंड इस प्रकार हैं:
श्रेणी | मानदंड | गुणांक |
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मुख्य मानदंड | प्रधानाचार्य/शिक्षक, जिनके पति/पत्नी भारतीय सेना/वायु सेना/नौसेना या केंद्रीय अर्धसैनिक बल में नक्सल प्रभावित/सीमा क्षेत्रों में तैनात हैं | 100 |
स्वयं कैंसर, एचआईवी (एड्स), या गंभीर किडनी/लीवर रोग से पीड़ित होना | 100 | |
पति/पत्नी दोनों ऐसी सरकारी सेवा में हैं जिसका वेतन राजकोष से मिलता है और अलग-अलग जनपदों में तैनात हैं | 100 | |
प्रधानाचार्य/शिक्षक जिन्होंने स्थानांतरण वर्ष की 31 मार्च को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो | 100 | |
सहायक मानदंड | स्वयं दिव्यांग होने की स्थिति में | 10-20 |
पति/पत्नी/बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं | 10 | |
राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता | 10 | |
विधवा/तलाकशुदा महिला (जिसने पुनर्विवाह न किया हो) | 10 | |
विधुर (जिसने पुनर्विवाह न किया हो) और जिन पर अवयस्क आश्रितों की देखभाल का जिम्मा हो | 10 | |
महिला प्रधानाचार्य/अध्यापिका | 10 | |
पहली नियुक्ति के 10 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 तक | |
शिक्षक के विषय का पिछले वर्ष का परीक्षाफल 80% से अधिक होने पर | 10 | |
शिक्षक के विषय का पिछले वर्ष का परीक्षाफल 60% से 80% के बीच होने पर | 05 |

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